जगदलपुर।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने 1998-99 एल.वी. संवर्ग के शिक्षकों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन्हें उनकी देय तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य शासन द्वारा दायर रिट याचिका क्रमांक 325/2026 को खारिज कर दिया है।
इससे पहले 17 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शासन को निर्देश दिया था कि 120 दिनों के भीतर 1998-99 एल.वी. संवर्ग शिक्षकों को उनकी देय तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। हालांकि, शासन ने इस निर्णय को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
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