जगदलपुर
बीते दिनों प्रदेश में बंगलादेशी हिंदुओ के लिए जो आदेश जारी किया है इससे बंगलादेशी हिन्दू अपनी धर्म को बचाने भारत आये उन्हें सरकार ने राहत दी ....बता दे भारत बंग्लादेश विभाजन के बाद बंग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अमानवीय अत्याचार हुआ कई लाखो हिन्दू अपने परिवार को अपने आखों के सामने उन्हें निर्मम हत्या होते देखा किस तरह मा बहन बेटियो के साथ अत्याचार की तब बंग्लादेश के हिन्दू अपनी पूर्वोजो की संपत्ति छोड़ अपनी जान व धर्म बचाने भारत मे शरण ली.....
क्या है भारत सरकार का नियम:-
..भारत सरकार ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए नागरिकों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत राहत प्रदान की है। इस अधिनियम के तहत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है ¹ ².
*महत्वपूर्ण बिंदु:*
- *नागरिकता की शर्तें*: इन समुदायों के लोग जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- *वैध दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं*: यदि उनके पास वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं हैं या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, तो भी वे भारत में रह सकते हैं और नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- *नागरिकता संशोधन अधिनियम*: यह अधिनियम 2019 में पारित हुआ था और मार्च 2024 में लागू हुआ था, जिसमें इन समुदायों के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।
*सरकार की पहल:*
- *इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025*: इस अधिनियम के तहत, सरकार ने इन समुदायों के लोगों को भारत में रहने और नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है।
- *नागरिकता प्रक्रिया*: सरकार ने नागरिकता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे इन समुदायों के लोग आसानी से नागरिकता प्राप्त कर सकें।
यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़कर भारत आए हैं और अब भारत में शरण लेना चाहते हैं ¹ ³.
